Monday, June 29, 2026
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अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित कर आमजन 30 जून तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर सरकार द्वारा ब्याज माफी स्कीम का उठाये लाभ : सलोनी शर्मा एडिशनल कमिश्नर

फरीदाबाद, राकेश देव। नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में नगर निगम द्वारा सरकार के आदेशों के बाद प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को ब्याज पर पूरी छूट दी गई है। निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग की अधिसूचना के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स बकाया राशि पर लगने वाले ब्याज में विशेष छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे बकायाधारक इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे तो उनकी यूनिट पर 30 जून के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2010–11 से 2024–25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले ब्याज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, बशर्ते संबंधित प्रॉपर्टी मालिक अपना बकाया टैक्स 30 जून 2026 तक जमा करवा दें। यदि नहीं भरते हैं तो 1.5 प्रतिशत की दर से प्रतिमाह ब्याज लगेगा,साथ ही निगम द्वारा सीलिंग की कार्यवाही भी की जायेगी। आमजन से अपील एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक बकाया राशि जमा कर दी जाती है और नागरिक प्रॉपर्टी पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणन भी कर देते हैं, तो उन्हें ब्याज की पूरी छूट का लाभ मिलेगा।उन्होंने शहर के सभी प्रॉपर्टी धारकों से अपील करते हुए कहा कि सरकार द्वारा दी गई इस विशेष छूट योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर अतिरिक्त ब्याज से बचें।उन्होंने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि वे निगम के ऑनलाइन पोर्टल या संबंधित कार्यालयों में जाकर अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी अपडेट कराएं और स्व-प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।उन्होंने कहा कि ऐसे बकायाधारक सरकार की इस योजना का लाभ उठाए और निगम द्वारा की जाने वाली कार्रवाही से बचें।

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