फरीदाबाद, राकेश देव । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 12.09.2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में संपन्न होगी यह आयोजन संदीप कुमार गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के कुशल मार्गदर्शन तथा श्री जितेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद के सक्षम नेतृत्व में किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को त्वरित, सरल, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा— मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद, फौजदारी, जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, जल बिल विवाद (आपसी सहमति की स्थिति में), राजस्व संबंधित विवाद, ट्रैफिक चालान एवं समरी चालान, अन्य सभी प्रकार के छोटे एवं समझौता योग्य बाद श्री जितेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद ने कहां कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों के समाधान हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में संपर्क करें। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि लोक अदालत में— पक्षकारों को कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती,यदि पहले से कोर्ट फीस जमा की गई है तो वह राशि नियमों के अनुसार वापस कर दी जाती है,लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद का स्थायी, त्वरित एवं सुलभ समाधान संभव हो पाता है।राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से न्यायिक प्रणाली पर भार कम होगा तथा समाज में आपसी सद्भाव, सहयोग एवं विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस पहल का लाभ लेकर अपने लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कराएं।



