Wednesday, February 25, 2026
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हरियाणा बोर्ड परीक्षा: निष्पक्ष संचालन हेतु सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा, गोपनीयता एवं अनुशासन में किसी भी ढिलाई के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केवल कार्यालयों तक सीमित न रहकर नियमित रूप से परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करने और व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने का आदेश दिया।

सख्त निगरानी एवं प्रतिबंध

  • उपायुक्त आयुष सिन्हा ने एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाकर निरंतर परीक्षा केंद्रों की निगरानी करने के निर्देश दिए।
  • जिले के सभी 80 परीक्षा केंद्रों पर सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, विशेषकर संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

मुख्य प्रतिबंध

  • परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनाधिकृत व्यक्तियों की उपस्थिति, फोटोकॉपी/फोटोस्टेट मशीनों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • परीक्षा अवधि के दौरान आग्नेयास्त्र या चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर चलना वर्जित है।
  • नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

ये परीक्षाएं 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित होंगी। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है।

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