मुख्य बातें
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में होगा। श्री संदीप गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में और श्रीमती रीतू यादव के नेतृत्व में यह अदालत आयोजित की जाएगी।
इस लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान करना है, जिससे जनता को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके।
किन मामलों पर होगी सुनवाई
- बैंक ऋण वसूली मामले
- मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले
- वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद
- दीवानी और फौजदारी मामले
- श्रम और भूमि अधिग्रहण विवाद
- बिजली और जल बिल विवाद
- राजस्व संबंधित विवाद
- ट्रैफिक चालान
श्रीमती रीतू यादव ने बताया कि प्री-लोक अदालतें भी आयोजित की जा रही हैं। लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, और पहले जमा की गई फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है।



