Friday, March 27, 2026
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एलपीजी की जमाखोरी व कालाबाजारी पर होगी कड़ी कार्रवाई : डीसी आयुष सिन्हा

– पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर निगरानी के लिए सीटीएम नोडल अधिकारी नियुक्त, संबंधित क्षेत्र के उपमंडल में निरीक्षण करेंगे सभी एसडीएम

– शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-2087 जारी

फरीदाबाद, राकेश देव।उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के दिनांक 11 मार्च 2026 के निर्देशों के संदर्भ में जिला फरीदाबाद में पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी तथा एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता एवं सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े तथा आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता लगातार बनी रहे। डीसी आयुष सिन्हा ने बताया कि जिले में पेट्रोल, डीज़ल, सीएनजी एवं एलपीजी की उपलब्धता पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट (सीटीएम) फरीदाबाद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने उपमंडल क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता की नियमित समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्तर पर कृत्रिम कमी, जमाखोरी या आपूर्ति में अनियमितता उत्पन्न न होने पाए। डीसी आयुष सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जमाखोरी, कालाबाजारी या अधिक मूल्य वसूली करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी आयुष सिन्हा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य आवश्यक सेवाओं को एलपीजी, पीएनजी एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कि किसी भी प्रकार की जमाखोरी, कालाबाजारी, डायवर्जन या निर्धारित दरों से अधिक मूल्य वसूली की शिकायत पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एलपीजी एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-2087 जारी किया गया है, जिस पर किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

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